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Thursday, 16 March 2017

यूआईएन जनरेट न होने पर शस्त्र लाइसेन्स होगा अवैध

फतेहपुर, शमशाद खान। शस्त्रधारको को एनडीएएल में यूआईएन आॅनलाइन जनरेट किये जाने के निर्देश दिये गये हे प्रभारी अधिकारी आयुध ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेन्सधारको से कहा कि जिनके लाइसेन्स जिले से स्वीकृत या नवीनीकृत किये गये है तथा जिन्होने अपने लाइसेन्स को राष्ट्रीय डाटाबेस एनडीएएल मं जनरेट कराकर यूआईएन नम्बर प्राप्त किया है वह अपने लाइसेन्स की छायाप्रति सहित आयुध कार्यालय में 31 मार्च के पूर्व उपलब्ध कराकर अपना शस्त्र लाइसेन्स राष्ट्रीय डाटाबेस में जनरेट कराकर यूआईएन नम्बर प्राप्त कर ले। जिन लाइसेन्स धारको के लाइसेन्स डाटाबेस में यूआईएन आॅनलाइन जनरेट नही हो पायेगा उनके लाइसेन्स एंव शस्त्र 1 अप्रैल से स्वतः अवैध हो जायेगा। 

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