फतेहपुर, शमशाद खान । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नगर उपाध्यक्ष तबरेज वारसी के भाई के ससुराल वालों ने उनके भाई के साथ-साथ उनके ऊपर भी मारपीट तथा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कायम करवाया था जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उनको मुकदमें से बरी कर दिया है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नगर उपाध्यक्ष तबरेज वारसी टीलू ने आज अपने आपस मे पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके भाई के ससुराल वालों ने भाई के साथ-साथ उनके भी खिलाफ इलाहाबाद जनपद के शिवकुटी थाने मे एक अप्रैल दो हजार सोलह को धारा- 498ए, 323, 504, 506, 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होेनंे बताया कि वह अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं तथा उनका उनके भाई से कोई लेना देना नही रहता है किन्तु उसके बाद भी उनके भाई के ससुराल वालों ने उनकी साफ सुथरी छवि को खराब करने के लिए साजिश रची थी। उन्होंने बताया कि वह न्याय पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण मे गये जहां पर उनके अधिवक्ता द्वारा दी गयी दलीलों को सुनने के बाद उनको कोर्ट ने मुकदमें से बरी कर दिया है।

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